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एससी - एसटी एक्ट मामले मे सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार को तैयार, 3 मई को होगी  सुनवाई

रिपोर्ट -   न्यूज इन्डिया 17 (संजय कुमार शर्मा)

एससी - एसटी एक्ट के तहत तत्काल गिरफतारी पर रोक लगाये जाने पर के आदेश पर केन्द्र सरकार ने 2 अप्रैल को पुनर्विचार याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट मे दायर की थी। यहॉ यह गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज कराये जाने वाले मामलो मे तुरन्त की जाने वाली गिरफतारी पर रोक लगाये जाने के निर्देश जारी किये थे। इस निर्देश के बाद देश भर मे एससी-एसटी वर्ग द्वारा हिंसक वारदातो को भारत बन्द के नाम पर अन्जाम दिया गया था। एससी - एसटी वर्ग के तमाम संगठनो ने अधिनियम मे किये गय संसोधन को वापस लेकर अधिनियम को पहले की तरह लागू किये जाने की मॉग की थी।

इस मामले मे 3 अप्रैल को हुई सुनवाई मे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया था। अदालत ने कहा था कि जो लोग विरोध कर रहे है उन्होने हमारा आदेश पूरी तरह नही पढा है।
आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले मे केन्द्र सरकार द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करने के लिये सहमति दे दी है। इस मामले की सुनवाई अब 3 मई को होगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने इस मामले से जुड़े दस्तावेज कोर्ट मे दाखिल कर दिये है। दाखिल किये गये दस्तावेजो के आधार पर जज एके गोयल एवं दीपक गुप्ता की संवैधानिक पीठ मामले की सुनवाई करेगी। वेणु गोपाल ने कहा कि अदालत की मॉग पर लिखित दस्तावेज जमा करा दिये गये है। इस मामले मे 4 राज्यो ने भी पुनर्विचार याचिका दायर की है। इस सबके बाद आज न्यायाधीश एके गोयल ने मामले की सुनवाई के लिये 3 मई की तिथि तय की है। राज्यो से पहले ही केन्द्र सरकार इस मामले मे 2 अप्रैल को पुनर्विचार के लिये सुप्रीम कोर्ट का रूख कर चुकी है।
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