समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खा के करीबी और पूर्व क्षेत्राधिकारी आले हसन सिविल लाइन थाना क्षेत्र में दर्ज एक मामले में सुनवाई के दौरान लंबे समय से गैरहाजिर चल रहे थे। इस मामले में अब कोर्ट ने उनके खिलाफ धारा 82 की कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी कर दिया है। आले हसन पर रामपुर के आगापुर में जमीन को लेकर हुए एक विवाद में जबरदस्ती समझौता करवाने और एक पक्ष का कब्जा करवा देने का आरोप है।
आलेहसन ने सीओ पद पर तैनात रहते हुए वर्ष 2015 में आगापुर में एक जमीनी विवाद में जबरन समझौता करा दिया था और एक पक्ष का कब्जा करा दिया था। इस मामले में आगापुर निवासी मुन्ने की तहरीर पर रामपुर की सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस ने आले हसन सहित चार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने इस मामले में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। मामले की सुनवाई के दौरान लगातार गैर हाजिर रहने पर सीजीएम कोर्ट ने पूर्व सीओ आले हसन के खिलाफ धारा 82 के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
पुलिस अधीक्षक रामपुर शगुन गौतम का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बाद आले हसन के बुलंदशहर और रामपुर स्थित घरों पर नोटिस चस्पा किए जाएंगे और धारा 82 के तहत कार्रवाई की शर्तों को पूरा किया जाएगा।