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Palghar mob lynching case: महाराष्ट्र की अदालत ने 14 और आरोपियों को दी जमानत https://ift.tt/3qyBR5q

पुणे: महाराष्ट्र के पालघर में भीड़ द्वारा दो साधुओं की निर्मम हत्या के मामले में ठाणे जिला अदालत ने मंगलवार को 14 और आरोपियों को जमानत दे दी. वहीं, अधिवक्ता अमृत अधिकारी ने कहा, अतिरिक्त सत्र न्यायालय (विशेष नामित अदालत) के न्यायाधीश रुपये गुप्ता ने 18 अन्य आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 30 जुलाई तय की है। इस दौरान आरोप तय होने की उम्मीद है।

गौरतलब है कि साधु हत्याकांड में पुलिस ने कुल 201 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से 75 मुख्य आरोपी हैं. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सतीश मानेशिंदे पेश हुए जबकि अधिवक्ता पीएन ओझा साधुओं के परिवार से ताल्लुक रखते हैं। बता दें कि पालघर में साधुओं की लिंचिंग की घटना को एक साल से ज्यादा का समय हो गया है. अप्रैल में, महंत कल्पवृक्ष गिरि महाराज, 70, और जूना अखाड़े के महंत सुशील गिरि महाराज, अपने गुरु भाई को श्रद्धांजलि देने के लिए अपने ड्राइवर नीलेश तेलगड़े (30 वर्ष) के साथ मुंबई से गुजरात जा रहे थे।


लेकिन 16 अप्रैल, 2020 की रात पालघर के दहानू तालुका के एक आदिवासी बहुल गढ़चिंचले गांव में सैकड़ों लोगों ने हमला कर उन्हें पीट-पीट कर मार डाला. पूरी घटना वहां मौजूद कुछ पुलिसकर्मियों के सामने हुई. आरोपियों ने साधुओं के साथ एक ड्राइवर और पुलिसकर्मियों पर भी हमला किया था। साधुओं को अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें हमले के बाद मृत घोषित कर दिया गया। जब पूरे देश में लॉकडाउन था तो गरीबों ने इस जघन्य कृत्य को अंजाम दिया।

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