सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के बहुमंजिला इमारत सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के ट्विन टावरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया, निर्माण नियमों का उल्लंघन कर बनाए 915 फ्लैट और दुकानें, विकास प्राधिकरण से की सांठगांठ
इंटरनेट डेस्क। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने आज मंगलवार को नोएडा की एक बहुमंजिला इमारत को गिराने के आदेश दिये हैं। नोएडा में सुपरटेकएमेराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के 40 मंजिला ट्विन टावरों को अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जल्द ध्वस्त किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है किसुपरटेक एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत915 फ्लैट और दुकानों वाले इस 40 मंजिला दो टावरों का निर्माण नियमों के खिलाफ जाकर किया है जो सरासर गलत और दंडनीय है।
In its verdict, Supreme Court says construction of the twin towers containing around 1,000 flats in Supertech Emerald Court in Noida were done in violation of the rules & must be razed within a period of two months by Supertech at its own cost
— ANI (@ANI) August 31, 2021
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जांच में सामने ये भी आया है किसुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के ओनर ने नोएडा विकास प्राधिकरण के साथ सांठगांठ करके इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिलवाई थी। हालांकि इसके निर्माण में नियमों को ताक पर रखकर काम किया गया था जिससे इस प्रोजेक्ट की लगातार शिकायतें प्रशासन के पास पहुंच रही थी।
गौरतलब है किसुप्रीम कोर्ट में सुपरटेक के 40 मंजिला दो टावरों को भवन मानदंडों का उल्लंघन करने पर ध्वस्त करने संबंधी इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।हालांकि इसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।वर्ष 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों टावरों को अवैध बताते हुए गिराने का आदेश दिया था।