जिला बिजनौर की बढ़ापुर नगर पंचायत के चेयरमैन और अधिशासी अधिकारी पर सहकारी संघ बीज भंडार की इमारत तोड़कर जमीन लीज पर देने का आरोप लगा है। इस संबंध में सहकारी संघ के सचिव की ओर से चेयरमैन व ईओ के खिलाफ बढ़ापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद की बढ़ापुर नगर पंचायत के चेयरमैन मोहम्मद आबिद व ईओ सेवा राम राजभर के खिलाफ सहकारी संघ के सचिव शिव बहादुर सिंह की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तहरीर में नगर पंचायत के चेयरमैन व ईओ पर सहकारिता विभाग की भूमि को लीज पर देने व इमारत को तोड़ने का आरोप लगाया गया है। तहरीर में कहा गया है कि सहकारी संघ की इमारत को तोड़कर भूमि को चेयरमैन व ईओ द्वारा गैरकानूनी ढंग से भूमाफिया को लीज पर दिया गया है। सहकारी संघ के सचिव की तहरीर के आधार पर चेयरमैन व ईओ के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
दूसरी ओर इस सम्बन्ध में चेयरमैन व ईओ का कहना है कि सहकारी समिति के सचिव ने गलत रिपोर्ट दर्ज कराई है। जिस संपत्ति को लेकर ये रिपोर्ट दर्ज कराई गयी है नगर पंचायत बढ़ापुर की है।
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