मुरादाबाद - दहेज की माँग पूरी न होने पर निकाह के 4 माह बाद ही विवाहिता को दिया तीन तलाक, पति समेत 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से निकाह के चार माह बाद ही एक महिला को तीन तलाक देकर घर से निकाल दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में पीड़िता द्वारा की गयी शिकायत के आधार पर सिविल लाइन थाने में पति समेत 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार सिविल लाइन थाना क्षेत्र के गुलाब बाग़ मस्जिद क्षेत्र की निवासी मुस्कान का निकाह 17 अप्रैल 2024 को मुनीश निवासी आजाद नगर हड्डी मिल के साथ हुआ था। निकाह के कुछ समय बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग मुस्कान को दहेज की मांग करते हुए परेशान करने लगे थे। ससुराल पक्ष ने मुस्कान पर दबाब बनाया कि वह अपने मायके से और दहेज लेकर आये। मुस्कान ने इस मामले की शिकायत एसएसपी कार्यालय मे की थी। इसके बाद दोनों पक्षों को नारी उत्थान केंद्र में बुलाकर समझौता करा दिया गया था। समझौता होने के बाद मुस्कान अपने ससुराल चली गयी थी परन्तु गत 7 जून को ससुराल पक्ष ने फिर से मुस्कान के साथ मारपीट की और घर से निकाल दिया। पीड़िता द्वारा पुलिस चौकी पर शिकायत किये जाने के बाद दोनों पक्षों के बीच फिर से समझौता करा दिया गया था। यहाँ हुए समझौते में मुनीश ने दहेज का सारा सामान वापस करने को कहा था। आरोप है कि मुनीश अपने वादे से मुकर गया और दहेज का सामान वापस करने से इंकार कर दिया। आरोप है कि मुनीश ने मुस्कान को तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया।
सीओ सिविल लाइन अर्पित कपूर ने बताया कि पीड़िता द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर पति मुनीश, जेठ नब्बू, अनीस, सास कुलसुम व ननद जनमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
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