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देहरादून/उत्तरांचल से गौरव वर्मा की रिपोर्ट....
मां के साथ मारपीट कर घर से निकाल देने के आरोपी बहु बेटे के खिलाफ पुलिस ने वरिष्ठ नागरिक एवं माता पिता भरण पोषण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार इस अधिनियम में यह पहला मुकदमा दर्ज किया गया है।
थाना अध्यक्ष दीपक कठैत ने बताया कि गामी देवी जिसकी आयु लगभग 80 वर्ष है। अपने पुत्र मांगेराम के साथ रहती है।मांगेराम के अतिरिक्त भी वृद्ध महिला के दो अन्य पुत्र है। यह महिला बहादरपुर जट की रहने वाली है तथा इसके पति बलवंत सिंह का बहुत समय पहले निधन हो चुका है। घटना शनिवार सुबह की है जब मांगेराम और उसकी पत्नी ने वृद्ध महिला के साथ पहले मारपीट की और फिर उसे घर से निकाल दिया।
ग्रामीणों से सूचना प्राप्त होने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने वृद्धा को पुलिस अभिरक्षा में लिया तथा उसके पुत्र मांगेराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमे में मांगेराम की पत्नी का नाम भी शामिल है। थानाध्यक्ष ने बताया की वृद्धा के अन्य दो पुत्रों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। थानाध्यक्ष ने बताया कि जिस अधिनियम में यह मुकदमा दर्ज किया गया है उसके अंतर्गत 3 माह की जेल एवं ₹5000 जुर्माने का प्रावधान है।
SSP कृष्ण कुमार वीके ने बताया कि वृद्ध नागरिकों को तुरंत सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। उन्होंने बताया कि सभी कोतवाली व थाना प्रभारियों को वरिष्ठ नागरिक रजिस्टर अपडेट करने के आदेश दिए गए हैं तथा कहा गया है कि वह बुजुर्ग व्यक्तियों से मिली उनकी समस्याएं सुने। यदि कहीं कोई समस्या मिलती है तो उसका निस्तारण तुरंत किया जाए।
देहरादून/उत्तरांचल से गौरव वर्मा की रिपोर्ट....
मां के साथ मारपीट कर घर से निकाल देने के आरोपी बहु बेटे के खिलाफ पुलिस ने वरिष्ठ नागरिक एवं माता पिता भरण पोषण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार इस अधिनियम में यह पहला मुकदमा दर्ज किया गया है।
थाना अध्यक्ष दीपक कठैत ने बताया कि गामी देवी जिसकी आयु लगभग 80 वर्ष है। अपने पुत्र मांगेराम के साथ रहती है।मांगेराम के अतिरिक्त भी वृद्ध महिला के दो अन्य पुत्र है। यह महिला बहादरपुर जट की रहने वाली है तथा इसके पति बलवंत सिंह का बहुत समय पहले निधन हो चुका है। घटना शनिवार सुबह की है जब मांगेराम और उसकी पत्नी ने वृद्ध महिला के साथ पहले मारपीट की और फिर उसे घर से निकाल दिया।
ग्रामीणों से सूचना प्राप्त होने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने वृद्धा को पुलिस अभिरक्षा में लिया तथा उसके पुत्र मांगेराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमे में मांगेराम की पत्नी का नाम भी शामिल है। थानाध्यक्ष ने बताया की वृद्धा के अन्य दो पुत्रों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। थानाध्यक्ष ने बताया कि जिस अधिनियम में यह मुकदमा दर्ज किया गया है उसके अंतर्गत 3 माह की जेल एवं ₹5000 जुर्माने का प्रावधान है।
SSP कृष्ण कुमार वीके ने बताया कि वृद्ध नागरिकों को तुरंत सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। उन्होंने बताया कि सभी कोतवाली व थाना प्रभारियों को वरिष्ठ नागरिक रजिस्टर अपडेट करने के आदेश दिए गए हैं तथा कहा गया है कि वह बुजुर्ग व्यक्तियों से मिली उनकी समस्याएं सुने। यदि कहीं कोई समस्या मिलती है तो उसका निस्तारण तुरंत किया जाए।