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विधवा से बलात्कार के दोषी देवर को 10 साल की सजा

रिपोर्ट - मुरादाबाद/उत्तर प्रदेश (बिलाल अहमद)

 विधवा से बलात्कार के आरोपी देवर को सबूतों के आधार पर 10 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने ससुर, सास समेत अन्य तीन को भी दोषी करार देते हुए दो दो साल की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट - तृतीय प्रवीण कुमार सिंह ने पीड़िता के साथ हुई ज्यादती को ध्यान में रखते हुए ससुरालियों पर जुर्माना भी लगाया है।

मामला थाना मैनाठेर क्षेत्र का है। संभल रोड पर मैनाठेर थाना के अंतर्गत गांव में महिला के साथ उसके घर में ही दरिंदगी हुई। देवर अशरफ ने महिला के अकेले रहने का फायदा उठाते हुए बलात्कार जैसी घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। शौहर की मौत के बाद से महिला अकेली ही रह रही थी। अशरफ ने महिला को डरा-धमकाकर तमंचे की नोक पर उससे संबंध बना लिए। किसी को कुछ बताने पर पीड़िता की 4 वर्ष की बेटी को जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने 1 जून 2015 को थाने में देवर और अपने ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। महिला ने प्रकरण दर्ज कराते समय कहा था कि लगभग 5 माह पूर्व उसका देवर अशरफ कमरे में घुस आया था। एडीजीसी फरीद अहमद ने बताया की अदालत ने महिला के आरोपों को सही माना और सबूतों के आधार पर देवर को 10 साल की सजा और ₹20000 जुर्माना लगाया है तथा ससुर गामा, सास हसमत जहां और ननद मैसर पर ₹5000 जुर्माना वह दो 2 साल की सजा सुनाई गई है।
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