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संभल - उपद्रव के दौरान हुए नुकसान की भरपाई हेतु 59 को नोटिस जारी

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नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान आक्रोशित भीड़ की ओर से की गई तोडफ़ोड़ और आगजनी के मामले में प्रशासन 59 बवालियों को नोटिस जारी किया है। तोडफ़ोड़ और आगजनी के दौरान सामने आई फोटो और वीडियो के आधार पर शिनाख्त करते हुए प्रशासन ने अलग-अलग तीन बार में बवालियों को चिन्हित किया है। इनको नोटिस दिया गया है। ये अपना पक्ष अपर जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होकर रख सकेंगे। 

19 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में सम्भल शहर में प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने चौधरी सराय में पुलिस पर पथराव किया था और रोडवेज की बस में आग लगा दी थी। साथ ही कई गाडिय़ों में तोडफ़ोड़ करते हुए भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाया था। अगले ही दिन जुमे की नमाज के बाद भी सम्भल के अलावा चन्दौसी में प्रदर्शनकारियों के बीच से कुछ बवालियों ने तोडफ़ोड़ की थी। दो दिन के बाद किसी प्रकार पुलिस ने स्थिति को सामान्य किया था। इसके बाद निजी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले बवालियों को चिन्हित करने का काम शुरू हुआ। प्रशासन ने पुलिस के सहयोग से कुछ बवालियों को चिन्हित किया। पहली बार अपर जिला मजिस्ट्रेट की ओर से 26 लोगों को नुकसान की भरपाई के लिए नोटिस जारी किए गए। इसके बाद 31 लोगों को नोटिस जारी किए गए। सोमवार को 59 और लोगों को नोटिस दिया गया है। इसमें सम्भल के 47 और चन्दौसी 12 लोग शामिल हैं। प्रशासन की ओर से करीब 15 लाख रुपये की निजी और सार्वजनिक संपत्ति की क्षति का आकलन किया गया है। आरोपितों को अपनी सफाई देने या पक्ष रखने के लिए नौ जनवरी को अपर जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होना पड़ेगा। 
संभल /उत्तर प्रदेश से जिला प्रभारी देवेंद्र कुमार। 
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