कुछ दिनों पूर्व थाना क्षेत्र में अवैध सट्टा कारोबार को लेकर पुलिस पर हमसाज होने का आरोप लगाते हुए एक शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर नगर के एक गणमान्य द्वारा की गयी थी। इस शिकायत में पुलिस पर अवैध रूप से सट्टा कारोबार संचालित करने वालो से हमसाज होने व पुलिस के संरक्षण में ही इस कारोबार के फलने फूलने के आरोप लगाए गए थे। इस मामले की जाँच कर स्थानीय पुलिस द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए जाँच आख्या शासन को प्रेषित कर दी गयी है।
पाठको को बताना उचित होगा कि नगर से भाजपा मंडलाध्यक्ष व नामित सभासद नगर पालिका सिद्धांत जैन द्वारा एक शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गयी थी। इस शिकायत में स्थानीय पुलिस पर नगर में अवैध रूप से सट्टे का कारोबार कर रहे लोगो से हमसाज होने का आरोप लगाते हुए कहा गया था कि पुलिस की मिलीभगत के चलते नगर में सट्टे का कारोबार फल फूल रहा है तथा पुलिस सब कुछ जानते हुए भी आंखे मूंदे बैठी है।
उक्त शिकायत की जाँच कर शासन को भेजी गयी आख्या में पुलिस ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। जाँच अधिकारी वरिष्ठ उपनिरीक्षक प्रविंद्र कुमार द्वारा प्रेषित आख्या में कहा गया है कि पुलिस द्वारा गोपनीय रूप से की गयी जाँच में क्षेत्र के ग्राम कासमपुर लेखराज, ग्राम बैरमाबाद गढ़ी, ग्राम फुलसन्दा व सदरुद्दीन नगर के साथ ही नगर के मौहल्ला ईदगाह, नौधा व घासमंडी के निवासियों ने बताया कि पुलिस सट्टे के कारोबार में लिप्त लोगो को लगातार गिरफ्तार कर जेल भेज रही तथा इस अवैध कारोबार में पुलिस की कोई मिलीभगत नहीं है तथा शिकायतकर्ता पुलिस पर निराधार आरोप लगाते हुए अपने पैसे बांधने हेतु तथ्यहीन शिकायते लगातार प्रेषित कर रहा है। जाँच आख्या में स्पष्ट किया गया है कि स्थानीय पुलिस अवैध सट्टे के कारोबार में लिप्त लोगो के प्रति सख्त रूख रखते हुए वर्ष 2021 में ही अभी तक जुआ अधिनियम के तहत 12 मुकदमे दर्ज कर चुकी है तथा सतर्कता रखते हुए लगातार नजर रखे हुए है। जाँच आख्या में वर्ष 2021 में अभी तक जुआ अधिनियम के तहत दर्ज किये गए सभी मुकदमो का पूर्ण विवरण दिया गया है।
जाँच आख्या में जाँच अधिकारी वरिष्ठ उपनिरीक्षक प्रविंद्र कुमार तोमर ने स्पष्ट किया है कि सट्टे का कारोबार पुलिस की मिलीभगत से नहीं चल रहा है तथा यदि कोई भी सूचना इस सम्बन्ध में प्राप्त होती है तो पुलिस अपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करती आयी है तथा भविष्य में भी करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उक्त शिकायत के सम्बन्ध में किसी अन्य कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।