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रामपुर - अभद्र टिप्पणी मामले में कोर्ट में पेश न होने पर पूर्व भाजपा साँसद जयाप्रदा के गैर जमानती वारंट जारी

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अभद्र टिप्पणी मामले में रामपुर की पूर्व भाजपा साँसद व अभिनेत्री जयाप्रदा आज मंगलवार को न्यायालय में पेश नहीं हुई। उनकी गैर हाजिरी पर न्यायालय ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए है। अब इस मामले में आगामी 6 दिसंबर को सुनवाई होगी। इस मामले में अभद्र टिप्पणी का आरोप रामपुर के पूर्व सपा सांसद आजम खां, मुरादाबाद के सपा सांसद डा0 एसटी हसन आदि पर है।


पाठको को बताना उचित होगा कि वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव से पूर्व मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में स्थित मुस्लिम डिग्री कॉलेज में आयोजित सम्मान समारोह में आजम खां व एसटी हसन द्वारा जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी की गई थी। इस मामले में रामपुर निवासी मुस्तफा हुसैन ने आजम खां, एसटी हसन, अब्दुल्ला आजम, फ़िरोज खां, कार्यक्रम के आयोजक मोहम्मद आरिफ, रामपुर के पूर्व चैयरमेन अजहर खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस समय इस मामले की सुनवाई लघुवाद न्यायाधीश एमपी सिंह की अदालत में चल रही है। विशेष लोक अभियोजक मोहन लाल विश्नोई ने बताया कि आज मंगलवार को जयाप्रदा को अपने बयान दर्ज कराने थे मगर वह कोर्ट में पेश नहीं हुई। जयाप्रदा के वकील अभिषेक भटनागर ने उनका स्वास्थ्य सही न होने का एक प्रार्थना पत्र अवश्य अदालत में पेश किया। इस प्रार्थना पत्र को अदालत ने ख़ारिज करते हुए जयाप्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी।


विशेष लोक अभियोजक मोहन लाल विश्नोई ने बताया कि आजम खान के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला लघु वाद न्यायाधीश एमपी सिंह की अदालत में चल रहा है। इसमें बचाव पक्ष को अपने गवाह पेश करने है। मंगलवार को वकीलों की हड़ताल के कारण बचाव पक्ष गवाह पेश नहीं कर पाया। अदालत ने गवाही के लिए आगामी 6 दिसंबर लगा दी है। 

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