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मुरादाबाद - सीए श्वेताभ तिवारी हत्याकांड के आरोपी ललित कौशिक को 10 वर्ष की सजा, घर में मिली थी प्रतिबंधित पिस्टल की मैगजीन

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मशहूर चार्टर्ड अकाउंटेंट श्वेताभ तिवारी व स्पोर्ट्स सामान के व्यापारी कुशांक गुप्ता की हत्या के आरोप व गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध बलरामपुर जेल में बंद ललित कौशिक को न्यायालय ने 10 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। इससे पहले आज सुबह ही कोर्ट ने अपहरण व आर्म्स एक्ट में मामले में दोषी करार दिया था।


पाठको को बताना उचित होगा कि ललित कौशिक, निवासी नवीन नगर जो पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष भाजपा मूंढापांडे के पद पर भी रहे है इन दिनों सीए श्वेताभ तिवारी, कुशांक गुप्ता, भाजपा नेता अनुज चौधरी की हत्या समेत लगभग डेढ़ दर्जन मामलो में बलरामपुर जेल में बंद है। ईंट भट्ठा मजदूर अपहरण व सीए हत्याकांड के बाद ललित कौशिक के घर से प्रतिबंधित बोर की पिस्टल की मैगजीन बरामद हुई थी।


इस मामले की सुनवाई एडीजे 5 ज्ञानेंद्र यादव की कोर्ट में चल रही थी। सजा के प्रश्न पर सुनवाई के दौरान आज शुक्रवार को कोर्ट ने ललित कौशिक को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने ललित कौशिक के घर से बरामद हुई पिस्टल की मैगजीन के मामले में 7 वर्ष की सजा सुनाई गयी है। 

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