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आरोपी आरिफ |
क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी बरेली शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि आरिफ खान निवासी गाँव तालबपुर, थाना क्षेत्र भोट ने 01 जून 2011 को अपना पहला पासपोर्ट बनवाया था। इस पासपोर्ट में उसका नाम आरिफ खान, जन्म तिथि 15 जनवरी 1983 अंकित की गयी थी। इस पासपोर्ट की वैधता 10 मार्च 2021 तक थी। वैधता समाप्ति के बाद इसी नाम व जन्मतिथि से इस पासपोर्ट का नवीनीकरण हुआ था और वैधता 31 मार्च 2031 तक के लिए बढ़ाई गयी थी। इसके बाद वर्ष 2023 मे आरिफ ने अपना नाम आलिम व जन्मतिथि 15 मार्च 1993 बताते हुए एक बार फिर से पासपोर्ट के लिए आवेदन कर दिया था। पासपोर्ट के इस आवेदन के साथ आधार कार्ड, पता व अन्य प्रपत्र भी जमा किये गए थे। ये सभी दस्तावेज भी जांच के दौरान सही पाए गए थे और 13 मार्च 2023 को नया पासपोर्ट जारी कर दिया गया था।
क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय से सूचना मिलने पर रामपुर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पासपोर्ट पर किन देशों की यात्रा की गयी है अथवा पासपोर्ट धारक किसी नेटवर्क से तो नहीं जुड़ा है आदि सवाल उठ रहे हैं। इस मामले मे पुलिस व विभागीय अधिकारी भी सवालों के घेरे मे आ गए हैं। एक ही थाने से क्रमवार सत्यापन कैसे अनुकूल मिला इसकी भी जांच होनी चाहिए।
क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि मामला मेरी तैनाती से पूर्व का है। नियमित जांच में जब गड़बड़ी पकड़ी गई तो तुरंत मामले की सूचना रामपुर एसपी को दी। संभवत: पुलिस से सत्यापन अनुकूल मिलने पर पासपोर्ट जारी हुए होंगे। पुलिस को सभी दस्तावेज सौंप दिए हैं। रिपोर्ट दर्ज हो गई है। आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी।
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