जिला बरेली के फतेहगंज पूर्वी थाना क्षेत्र से पति द्वारा दूसरा निकाह किए जाने की जानकारी मिलने पर विरोध करने ससुराल पहुंची महिला और उसकी मां के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि विवाद के दौरान महिला की मां के हाथ पर धारदार हथियार से वार कर उन्हें घायल कर दिया गया। इस मामले मे पीड़िता द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर पुलिस ने 3 नामजद आरोपियो के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है।
फरीदपुर के मोहल्ला मुगलान पूर्वी निवासी पीड़िता ने पुलिस को दी गयी तहरीर मे बताया कि उसका निकाह 30 अक्टूबर 2022 को फतेहगंज पूर्वी थाना क्षेत्र के मोहल्ला सराय खाम निवासी वसीम पुत्र रफीक के साथ हुआ था। वर्तमान मे दंपति की करीब डेढ़ साल की एक बेटी भी है। आरोप है कि शादी के कुछ बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग दहेज की मांग को लेकर उसे परेशान करते थे। महिला के मुताबिक इसी के चलते पति वसीम सहित ससुराल के अन्य लोगों ने उसे व उसकी बेटी को घर से भी निकाल दिया था। इस मामले में उसने पहले ही फतेहगंज पूर्वी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जो वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन बताया जा रहा है।
पीड़िता के अनुसार उसे जानकारी मिली कि उसके पति वसीम ने उसके रहते दूसरा निकाह कर लिया है। इसी बात का विरोध करने के लिए वह 4 अगस्त की दोपहर करीब दो बजे अपनी मां हसमती और भाभी सलमा के साथ ससुराल पहुंची। आरोप है कि वहां मौजूद रही उसकी ननद शाहिबा, पति की खाला तरन्नुम और देवर नदीम ने उसके साथ गाली-गलौज की और कहा कि वसीम का दूसरा निकाह हो चुका है। इतना ही नही फिर कभी ससुराल आने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी गयी।
पुलिस को दी तहरीर में पीड़िता ने आरोप लगाया है कि विवाद बढ़ने पर तीनों ने उसके, उसकी मां और भाभी के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान उसकी मां हसमती के हाथ पर धारदार हथियार से वार किया गया, जिससे वह घायल हो गईं। घटना के बाद महिला अपनी मां और भाभी के साथ किसी तरह वहां से निकलकर बची।
फतेहगंज पूर्वी पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर शाहिबा पुत्री रफीक, तरन्नुम पत्नी राजू और नदीम पुत्र रफीक के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
नोट: मामले में लगाए गए आरोप पीड़िता की तहरीर पर आधारित हैं। आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और विवेचना के निष्कर्ष के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।
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