इंटरनेट डेस्क। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को लेकर बड़ी खबर आई है। दिल्ली कोर्ट ने सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर करने से मना करने वाले मजिस्ट्रेट कोर्ट के ऑर्डर को रद्द कर दिया है। उन पर 1980 के वोटर लिस्ट में जाली डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके अपना नाम जुड़वाने का आरोप है।
खबरों क अनुसार, न्यायालय ने स्पीकिंग ऑर्डर पास करने के लिए मामला वापस एसीजेएम कोर्ट को भेज दिया है। सेशन कोर्ट के जज विशाल गोगने ने मजिस्ट्रेट के आदेश को सही नहीं मानते हुए इस मामले पर दोबारा विचार करने का निर्देश दिया। उन्होंने अपने निर्देश में कहा कि शिकायतकर्ता और दिल्ली पुलिस का पक्ष सुनने के बाद मजिस्ट्रेट को कारणों के साथ नया आदेश जारी करना चाहिए।
जज विशाल गोगने ने ये भी कहा कि इलेक्टोरल रोल की पवित्रता हर नागरिक के लिए विश्वास का विषय है। दिल्ली कोर्ट का ये फैसला कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है।
PC: news18
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