इंटरनेट डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने एससी/ एससी एक्ट को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस के वी चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने ये फैसला सुनाया है।
खबरों के अनुसार, बेंच ने अपने एक अहम फैसले के दौरान कहा कि अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचाक निवारण अधिनियम के तहत आरोपी को अग्रिम जमानत तभी दी जा सकती है, जब स्पष्ट रूप से यह साबित हो कि आरोपी के खिलाफ प्रथम द्रष्टया कोई मामला न बनता हो। यानी पहली नजर में ही यह तथ्य साबित हो जाए कि आरोपी ने दलित समुदाय के प्रति कोई हिंसा नहीं की है।
आपको बता दें कि जस्टिस गवई, केवी चंद्रन और अंजारिया की बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट के एक आरोपी को अग्रिम जमानत देने वाले आदेश को रद्द कर दिया। शख्स पर अपीलकर्ता की ओर से उसके जाति के नाम का उल्लेख करके सार्वजनिक रूप से गाली देने और अपमानित करने का आरोप लगाया था।
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