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शनिवार, अक्टूबर 10, 2026

नजीबाबाद/जिला बिजनौर - धार्मिक स्थल पर तेज आवाज मे लाउडस्पीकर बजाने पर मुकदमा दर्ज, गलत रिपोर्ट देने वाला सिपाही सस्पेंड

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जिला बिजनौर की नजीबाबाद पुलिस ने निर्धारित मानकों से अधिक आवाज में लाउडस्पीकर बजाने के मामले मे एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मौके से लाउडस्पीकर, एम्पलीफायर और माइक बरामद कर कब्जे में ले लिए। कार्रवाई के दौरान आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर संबंधी नियमों के पालन और उन्हें हटाने की कार्रवाई के बारे में गलत रिपोर्ट देने के मामले में एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने थाने में तैनात सिपाही ललित कुमार को निलंबित कर दिया है।


प्राप्त जानकारी के अनुसार आज शनिवार दोपहर उपनिरीक्षक सौरभ सिंह कांस्टेबल रोहित के साथ क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की जांच के लिए निकले थे। दोपहर करीब एक बजे पुलिस टीम जीआईसी इंटर कॉलेज के पास पहुंची थी। इसी दौरान नजीबुद्दौला मस्जिद से लाउडस्पीकर की तेज आवाज सुनाई दी। आरोप है कि लाउडस्पीकर निर्धारित ध्वनि मानकों से अधिक आवाज में बजाया जा रहा था, जिससे ध्वनि प्रदूषण होने के साथ आसपास से गुजरने वाले लोगों को परेशानी हो रही थी। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की।


पुलिस द्वारा की जा रही जांच के दौरान मोहल्ला मकबरा निवासी 23 वर्षीय मोहम्मद फैजान के अजान पढ़ने की जानकारी मिली। पुलिस टीम को देखकर ये युवक मौके से फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने लाउडस्पीकर, एम्पलीफायर और माइक को कब्जे में ले लिया। सीओ नजीबाबाद सुनील कुमार ने मामले में मुकदमा दर्ज होने की पुष्टि करते हुए बताया कि प्रकरण में नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है।


इसी मामले में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर हटाने और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के निर्धारित मानकों के अनुपालन के संबंध में गलत रिपोर्ट दिए जाने का मामला भी सामने आया है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने रिपोर्ट में गड़बड़ी मिलने के बाद नजीबाबाद थाने में तैनात सिपाही ललित कुमार को निलंबित कर दिया।


एसपी ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि धार्मिक स्थलों पर लगाए गए ध्वनि विस्तारक यंत्र निर्धारित मानकों के अनुरूप ही संचालित हों। इसके साथ ही बीपीओ से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर लाउडस्पीकर हटाने और नियमों के अनुपालन की स्थिति का सही तरीके से सत्यापन किया जाए। एसपी ने स्पष्ट किया कि इस तरह के मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और संबंधित अधिकारियों को नियमों का पालन सुनिश्चित कराना होगा।

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