प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र निवासी मीनू मिश्रा का विवाह 25 नवंबर 2025 को योगेंद्र मिश्रा पुत्र ओमप्रकाश मिश्रा, निवासी सेहरामऊ उत्तरी थाना क्षेत्र के साथ हिंदू रीति-रिवाज से हुआ था। पीड़िता का कहना है कि शादी के समय उसके मायके पक्ष ने अपनी हैसियत के करीब 15 लाख रुपये खर्च किए थे। पीड़िता के अनुसार शादी के बाद छह महीने तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन इसके बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने प्लॉट खरीदने के लिए 5 लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग शुरू कर दी। मीनू मिश्रा के मुताबिक 5 लाख रुपए की मांग पूरी न होने पर उसके साथ मारपीट भी की गयी। आरोप है कि इसी विवाद के चलते गत 19 मई 2026 की सुबह ससुराल वालो ने उसे पहने हुए कपड़ों में ही घर से बाहर निकाल दिया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी किए बिना वापस आने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। इसके बाद वह अपने मायके पहुंची और परिजनों को पूरी घटना बताई।
पीड़िता का कहना है कि उसने माधोटांडा थाने में शिकायत दी थी, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद उसने क्षेत्राधिकारी पूरनपुर से कार्रवाई की मांग की। सीओ के आदेश पर पुलिस ने पति योगेंद्र मिश्रा, ओमप्रकाश मिश्रा, लक्ष्मी देवी, उपेंद्र, विजेंद्र और सुरेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
इनमें सुरेंद्र शाहजहांपुर जिले के पुवायां थाना क्षेत्र के बड़ागांव का निवासी बताया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।
![]() |
| अभी तक पाठक संख्या |

