देहरादून: उत्तराखंड में 10 फरवरी से 7 मार्च तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल पर रोक रहेगी. मुख्य चुनाव अधिकारी सौम्या ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. सीईओ सौम्या ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य में विधानसभा चुनाव को देखते हुए एग्जिट पोल को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया था.
इसमें निर्देश दिया गया है कि 10 फरवरी को सुबह 7 बजे से 7 मार्च को शाम 6:30 बजे तक किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल, उसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार या प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ओर से किसी अन्य तरीके से प्रचार-प्रसार करें. फैलने पर रोक रहेगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौम्या ने कहा कि जनमत सर्वेक्षण या किसी अन्य मतदाता सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के चुनाव संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा.
वही चुनाव आयोग ने चुनाव से 48 घंटे पहले बिना अनुमति के विज्ञापनों के प्रसारण पर भी रोक लगा दी है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौम्या के अनुसार 13 व 14 फरवरी को किसी भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या संगठन या व्यक्ति की ओर से प्रिंट मीडिया में किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाएगा. इसके लिए राज्य स्तरीय या जिला स्तरीय एमसीएमसी समिति का प्रमाणीकरण जरूरी होगा। आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि मतदान के दिन प्रकाशन की तारीख से कम से कम दो दिन पहले और उससे एक दिन पहले विज्ञापनों के प्रसारण के लिए अनुमति लेनी होगी.