हिजाब मामले पर हाईकोर्ट ने कहा- कॉलेज में धार्मिक पोशाक पहनने की जिद न करें छात्र - News India 17 # खबर देश की - नजर दुनिया की #

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शुक्रवार, फ़रवरी 11, 2022

हिजाब मामले पर हाईकोर्ट ने कहा- कॉलेज में धार्मिक पोशाक पहनने की जिद न करें छात्र

बेंगलुरु: कर्नाटक हाई कोर्ट हिजाब मामले पर सोमवार (14 फरवरी 2022) को फिर से सुनवाई करेगा. गुरुवार (10 फरवरी 2022) को हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी की अध्यक्षता वाली जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की बेंच ने मामले की सुनवाई की. इस दौरान कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पीठ कॉलेजों को खोलने के निर्देश का आदेश पारित करेगी, लेकिन जब तक मामला विचाराधीन नहीं है, तब तक कोई भी छात्र धार्मिक पोशाक पहनने पर जोर नहीं देगा.

मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा कि, 'हम सुनवाई के दौरान सभी को धार्मिक प्रथाओं को अपनाने से रोकेंगे।' इसके साथ ही उन्होंने शांति बनाए रखने की भी अपील की और मीडिया को निर्देश दिया कि अदालत की मौखिक कार्यवाही की रिपोर्ट न करें, बल्कि अंतिम आदेश आने तक प्रतीक्षा करें. इससे पहले बुधवार (9 फरवरी 2022) को कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब मुद्दे पर सुनवाई हुई थी. इस दौरान मामले की सुनवाई कर रहे कर्नाटक हाईकोर्ट के जज जस्टिस कृष्णा दीक्षित ने मामले को बड़ी बेंच के पास भेजने का फैसला किया था.



जस्टिस दीक्षित ने कहा था, ''इस मामले में अंतरिम राहत के सवाल पर भी बड़ी बेंच विचार करेगी.'' बता दें कि इस मुद्दे को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, 1983 की धारा 133 को राज्य में लागू किया है। इसी वजह से अब सभी स्कूल-कॉलेजों में यूनिफॉर्म अनिवार्य कर दी गई है। इसके तहत सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में निर्धारित यूनिफॉर्म पहनी जाएगी, लेकिन निजी स्कूल भी अपनी खुद की यूनिफॉर्म चुन सकते हैं.