दातागंज/ जिला बदायूँ - सूचना पर कार्रवाई करते हुए चाइल्डलाइन व पुलिस ने रुकवाया बाल विवाह, किशोर के पिता ने दिया शपथ पत्र

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बदायूँ चाइल्डलाइन व पुलिस ने प्राप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर एक बाल विवाह को रुकवाने मे सफलता प्राप्त की है। इस दौरान किशोर के परिजनो ने कहा कि उन्हे कानून के बारे मे जानकारी नही थी और सही आयु मे ही पुत्र की शादी करने हेतु एक शपथ पत्र भी दिया।


प्राप्त जानकारी के अनुसार आज रविवार को चाइल्डलाइन के टोल फ्री नंबर 1098 पर सूचना मिली कि दातागंज थाना क्षेत्र के एक गाँव मे नाबालिग की शादी कराई जा रही है। सूचना पर परियोजना समन्यवक कमल शर्मा ने इस मामले की जानकारी तुरंत ही एसएसपी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट व बाल कल्याण समिति को दी। इसके बाद एंटी ह्यमन ट्रैफिकिंग थाना प्रभारी बहादुर सिंह, बाल कल्याण अधिकारी अवधेश पाराशर, वन स्टॉप सेंटर प्रबंधक प्रतीक्षा मिश्रा और अन्य अधिकारियो की टीम ने मौके पर पहुंचकर जानकारी की। मौके पर पहुंची टीम ने किशोर की आयु से जुड़े दस्तावेजो की जांच की। दस्तावेजो के आधार पर पता लगा कि किशोर की आयु लगभग 16 वर्ष ही है। अधिकारियो ने किशोर के परिजनो को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे मे जानकारी दी और बताया कि 21 वर्ष से कम आयु के लड़के की शादी करना कानूनी रूप से अपराध है।


किशोर के परिजनो ने माना कि उन्हे कानून की जानकारी नही थी और इसी के चलते वे विवाह करा रहे थे। किशोर के पिता ने ग्राम प्रधान शगुफ्ता अंसारी की उपस्थिति मे एक शपथ पत्र भी दिया। इस शपथ पत्र मे कहा गया है की वे अपने पुत्र की शादी 21 वर्ष की आयु से पहले नही करेंगे। बाल कल्याण समिति के आदेश पर किशोर को समिति के समक्ष पेश किया जायेगा। पाठको को बताना उचित होगा कि गत 17 जनवरी को भी चाइल्डलाइन द्वारा हजरतनगर थाना क्षेत्र मे 2 किशोरियो की शादी रूकवाई गयी थी। 

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