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शनिवार, जनवरी 17, 2026

स्वार/जिला रामपुर - दहेज की माँग पूरी न होने पर विवाहिता का गला दबाकर मारने का प्रयास, पति व सास, ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज

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एआई जनरेटेड सांकेतिक चित्र 
उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर से पति व ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यो द्वारा विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित किये जाने का मामला प्रकाश में आया है। दहेज में 'स्कॉर्पियो' कार की मांग पूरी न होने पर ससुरालियों ने विवाहिता का गला दबाकर उसे जान से मारने की कोशिश किया और घर से निकाल दिया। पुलिस ने पीड़िता द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर आरोपी पति, सास व ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार रुस्तमनगर निवासी रुखसाना पुत्री अब्दुल रहीम का निकाह 5 नवंबर 2024 को रामपुर के रबन्ना निवासी शुऐब पुत्र नवाब अली के साथ हुआ था। निकाह के समय रुखसाना के पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान-दहेज देकर बेटी को विदा किया था। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही पति शुऐब, सास नाजमा और ससुर नवाब अली ने अतिरिक्त दहेज की मांग करते हुए 'स्कॉर्पियो' गाड़ी की मांग शुरू कर दी थी।

पीड़िता द्वारा पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार गत 10 दिसंबर 2025 को ससुराल पक्ष के लोगों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। आरोप है कि पति, सास और ससुर ने मिलकर रुखसाना का गला दबाकर उसे जान से मारने का प्रयास किया। इस दौरान सास ने धमकी दी कि स्कॉर्पियो गाड़ी न मिलने पर वह अपने बेटे से रुखसाना को  'तीन तलाक' दिलवा देगी। पति शुएब ने भी दहेज न मिलने पर तलाक देने की बात दोहराई।पीड़िता के अनुसार इस दौरान पति व सास, ससुर ने उसे बेरहमी से पीटा और घर से निकाल दिया। इसके बाद से वह अपने पिता के घर रह रही है। पीड़िता ने स्वार कोतवाली मे तहरीर देकर आरोपियो के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किये जाने की मांग की है।

कोतवाल स्वार प्रदीप मलिक ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक वीरेश कुमार को सौंपी गई है। जाँच के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
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