जिला सम्भल के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान जिला मंत्री समेत 4 अन्य के खिलाफ कुर्की के आदेश जारी किये गए है। कोर्ट द्वारा जारी आदेश के अनुपालन मे पुलिस ने कल बुधवार की देर शाम भाजपा नेता समेत 4 अन्य के खिलाफ कुर्की के नोटिस उनके आवास पर चस्पा कर दिए। यह कार्रवाई शाम करीब पांच बजे ढोल-नगाड़ों और मुनादी के साथ सार्वजनिक रूप से की गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा कुमोद वार्ष्णेय, सुबोध, विनोद पुत्र रामभरोसे तथा हर्षित पुत्र कुमोद के विरुद्ध कुर्की उद्घोषणा जारी की गई है। यह मामला करीब एक वर्ष पूर्व दुकान पर पतंग खरीदने को लेकर हुए विवाद से जुड़ा है, जिसमें वादी अमन की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था।
पुलिस के अनुसार आरोपियों द्वारा न्यायालय से जमानत नहीं कराई गई, जिसके चलते पहले उनके विरुद्ध गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया गया था। वारंट की तामील नहीं होने और न्यायालय में उपस्थित न होने पर अब न्यायालय ने कुर्की उद्घोषणा जारी करने के आदेश दिए।
बुधवार को पुलिस टीम गुन्नौर स्थित मोहल्ला सराय पहुंची और ढोल-नगाड़ों के साथ सार्वजनिक मुनादी कराकर लोगों को न्यायालय के आदेश की जानकारी दी। साथ ही उद्घोषणा की प्रति आरोपियों के आवास पर चस्पा कर विधिवत तामील की कार्रवाई पूरी की गई।
थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए अभियुक्तों के घरों पर नोटिस चस्पा कर उन्हें सार्वजनिक रूप से सूचित किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि निर्धारित तिथि तक आरोपी न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं अथवा जमानत नहीं कराते हैं, तो उनके विरुद्ध कुर्की की अगली कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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