जिला रामपुर के टांडा क्षेत्र के गांव प्रधान के यहाँ सोमवार दोपहर की गयी बिना अनुमति चुनावी सभा के मामले जिला पंचायत सदस्य पति रऊफ पहलवान फंस गए हैं। पुलिस ने रउफ पहलवान सहित पर 50 लोगों के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन व कोरोना महामारी अधिनियम का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने उनके साथ ही ग्राम प्रधान समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला पंचायत सदस्य पति रऊफ ने सात-आठ गाड़ियों के साथ स्वार के गांव छितरिया जागीर में मुजफ्फर के घर तथा गांव शहपुरा में पूर्व प्रधान अकील व वर्तमान प्रधान मुहम्मद आरिफ के घर अपने समर्थकों के साथ सोमवार दोपहर चुनावी सभाएं की थी। इन सभाओं की कोई अनुमति प्रशासन से नहीं ली गई थी जो आचार संहिता का उल्लंघन है। इन सभाओ में कोविड-19, महामारी एक्ट के पालन के हिसाब से मास्क का प्रयोग व दो गज दूरी के नियम का पालन भी नहीं किया गया था। इस मामले में उप निरीक्षक आदेश कुमार की ओर से फैजुल्ला नगर निवासी अनवार, गांव झुरक झुंडी निवासी जिला पंचायत सदस्य पति रऊफ, गांव छितरिया जागीर निवासी मुजफ्फर, नामे अली, जमील अहमद, इम्तियाज, शाहिद, इंतजार, फारूख, असगर अली, तार का मझरा निवासी जय प्रकाश, गांव टोढ़ीपूरा निवासी शरीफ प्रधान, उस्मान, गांव शहपुरा निवासी प्रधान आरिफ, रिजवान, पूर्व प्रधान अकील, रियासत, कुदरत हाजी, साजिद, सलीम, नबाव जान, नक्शे अली, लांबाखेड़ा निवासी सद्दाम तथा 40-50 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
जिला रामपुर में आचार संहिता उल्लंघन का यह पहला मामला दर्ज हुआ है। उक्त मामले में पुलिस ने आज गांव शहपुरा निवासी प्रधान आरिफ, पूर्व प्रधान अकील, गांव छितरिया जागीर निवासी मुजफ्फर व शाहिद को गिरफ्तार किया है।
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