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सावधान/ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर सरकार की ओर से दी गई बड़ी जानकारी, वाहन से बाहर निकलने वालों के पसीने छूट जाएंगे, जुर्माने की राशि बढ़ी

सबसे बड़ी खबर ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर है। जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। मंत्रालय ने लाइसेंस को लेकर यह जानकारी साझा की है।

सबसे बड़ी खबर ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर है। जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। मंत्रालय ने लाइसेंस को लेकर यह जानकारी साझा की है। लोगों को जागरूक करने के लिए मंत्रालय समय-समय पर इस तरह के अपडेट शेयर करता रहता है। मंत्रालय ने इस बार यातायात नियमों को लेकर जानकारी साझा की है। मंत्रालय ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 180 के तहत, यदि कोई व्यक्ति बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाता है तो उस पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उसे तीन महीने तक की जेल हो सकती है। नया कानून बनने से पहले नियम तोड़ने पर 50 रुपये जुर्माने और तीन महीने कैद की सजा का प्रावधान था।

कटेंगे 32500, घर से निकलने से पहले रहें सावधान

यदि आप यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं और नए यातायात नियमों के अनुसार 32500 रुपये की ऑटो मुद्रा काट ली जाएगी। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ऑटो चलाने पर 5000 रुपये, आरसी बुक के बिना गाड़ी चलाने पर 5000 रुपये, बीमा के लिए 2000 रुपये, वायु प्रदूषण मानक तोड़ने पर 10,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। ऐसा पहले भी हो चुका है।

मामला सितंबर 2019 का है। गुरुग्राम में एक ऑटो चालक पर 32,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. गुरुग्राम ब्रिस्टल चौक पर ऑटो चालक पर जुर्माना लगाया गया। ऑटो चालक के पास आरसी, डीएल, प्रदूषण प्रमाण पत्र, बीमा नहीं था।

5 से 10 गुना वृद्धि मोटर वाहन अधिनियम में किए गए संशोधन के बाद यातायात नियम तोड़ने पर जुर्माने की राशि 5 से 10 गुना बढ़ा दी गई है। इस वजह से सिर्फ 10 रुपये के जुर्माने के साथ चलते हुए पकड़े जाने वालों को अब 1000 रुपये का जुर्माना भरना होगा, जिनका पसीना छूटेगा.

बिना हेलमेट वाहन चलाने पर 500 रुपये की जगह 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस भी 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। लोग यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं क्योंकि अब कोई जुर्माना नहीं है। हालांकि अब जुर्माना बढ़ने से लोग ट्रैफिक नियम तोड़ने से पहले सौ बार सोच रहे हैं.

बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 500 रुपये की जगह 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही, अगर कोई नाबालिग वाहन चलाता है, तो उसे 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा, जो पहले रुपये था।

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