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बुधवार, दिसंबर 20, 2023

रामपुर - कोर्ट ने वारंट निरस्त करने का प्रार्थना पत्र किया ख़ारिज, एसपी को दिया जयाप्रदा को पेश करने का आदेश

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आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कोर्ट में पेश न होने पर एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व भाजपा सांसद जयाप्रदा के गैर जमानती वारंट जारी किये थे। जयाप्रदा के वकील ने इन गैर जमानती वारंट को निरस्त करने हेतु कल मंगलवार को कोर्ट से गुहार लगाई थी। दोनों पक्षों द्वारा दी गयी दलीले सुनने के बाद कोर्ट के फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज बुधवार को कोर्ट ने प्रार्थना पत्र को खारिज कर एसपी को आदेश जारी किया है। कोर्ट ने एसपी को जयाप्रदा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है।


पाठको को बताना उचित होगा कि स्वार और केमरी थाने में लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में 2019 में दो मुकदमे दायर कराए गए थे। दोनों मामले विचाराधीन है। स्वार में दर्ज एक मामले में अभियोजन की गवाही पूरी हो चुकी है और पूर्व सांसद को अपने बयान दर्ज कराने हैं। लेकिन वह बयान दर्ज कराने कोर्ट नहीं पहुंच रही हैं, जबकि केमरी थाने में दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के मामले में अभियोजन की गवाही चल रही है, लेकिन पूर्व सांसद इस मामले में भी कोर्ट नहीं पहुंच रही हैं। कोर्ट दोनों मामलों में गिरफ्तारी वारंट जारी कर चुका है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता असगर ने पूर्व सांसद की ओर से गैर जमानती वारंट को निरस्त करने के लिए फिर से प्रार्थना पत्र दिया था। जिसमें दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई थी।


अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि जयाप्रदा के प्रार्थना पत्र को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। उनके गैर जमानती वारंट जारी है। अब इस मामले में 10 जनवरी को सुनवाई होगी। वहीं एसपी को आदेश दिए हैं कि राजपत्रित अधिकारी को नियुक्त कर जयाप्रदा को 10 जनवरी तक कोर्ट में पेश करें। 

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