धामपुर/जिला बिजनौर - एसडीएम रितू रानी को मिली जान से मारने की धमकी, अज्ञात ने मोबाइल पर मैसेज भेजकर की 15 लाख की माँग, मुकदमा दर्ज - News India 17 # खबर देश की - नजर दुनिया की #

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सोमवार, जुलाई 28, 2025

धामपुर/जिला बिजनौर - एसडीएम रितू रानी को मिली जान से मारने की धमकी, अज्ञात ने मोबाइल पर मैसेज भेजकर की 15 लाख की माँग, मुकदमा दर्ज

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एसडीएम धामपुर रितु रानी 
जिला बिजनौर की तहसील धामपुर मे तैनात उप जिलाधिकारी रीतू रानी को मोबाइल पर संदेश भेजकर जान से मारने की धमकी देते हुए 15 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गयी है। संदेश भेजने वाले ने एसडीएम को डिप्टी एसपी  तंजील अहमद की तरह जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने एसडीएम द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सीओ धामपुर अभय कुमार पांडे ने बताया कि जल्द ही आरोपियो को गिरफ्तार किया जायेगा।

पाठको को बताना उचित होगा कि एसडीएम धामपुर को धमकी भरे ये मैसेज गत 24 जुलाई को प्राप्त हुए थे। इन मैसेज के मिलने के बाद एसडीएम रितू रानी ने पुलिस को एक तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच मे जुट गयी थी। इस मामले को पिछले कुछ दिनों तक छिपाया गया मगर आज सोमवार को ये खबर आग की तरह फ़ैल गयी। एसडीएम द्वारा पुलिस को दी गयी तहरीर मे बताया गया है कि गत 24 जुलाई की दोपहर लगभग 2.50 बजे उनके सीयूजी नंबर पर एक अज्ञात नंबर से कुछ धमकी भरे मैसेज भेजे गए है। इन मैसेज को भेजने वाले आरोपी ने 15 लाख रूपये की मांग की है और पैसा न देने पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डिप्टी एसपी तंजील अहमद की तरह भुगत लेने की धमकी दी गयी है। एसडीएम ने बताया कि उन्हें कई नंबरो मैसेज भेजे गए है और पैसा भेजने के लिए मोबाइल नंबर व बारकोड भी भेजा गया है।

एसडीएम द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक बिजनौर ने इस मामले की जाँच का कार्य सीओ धामपुर को सौंपा है। पाठको को बताना उचित होगा कि एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील अहमद की अप्रैल 2016 मे हत्या कर दी गयी थी। घटना के समय तंजील अपनी पत्नी फरजाना के साथ एक शादी समारोह मे शामिल होने बिजनौर आये थे। मुनीर नाम के एक कुख्यात अपराधी ने अपने साथियो के साथ मिलकर उनकी कार पर गोलिया चलाई थी। इस हमले मे तंजील की मौत हो गयी थी जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हुई थी। अदालत ने इस मामले मे मुनीर व उसके साथी रेयान को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई थी।
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