
जयपुर। प्रदेश में छात्रसंघ चुनाव की मांग कर रहे स्टूडेंट्स को आज राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले से बड़ा झटका लगा है। वहीं प्रदेश की भजनलाल सरकार को राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने छात्रसंघ चुनाव मामले में याचिका खारिज कर स्टूडेंट्स को झटका दिया है। खबरों के अनुसार, राजस्थान हाईकोर्ट ने आज अपने फैसले में कहा है कि चुनाव एक लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन यह शिक्षा के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकता। कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी दिशा निर्देश देते हुए कहा कि कॉलेज में चुनाव संबंधी कार्य नहीं करवाए जाए।
राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस उमाशंकर व्यास की एकलपीठ ने आज छात्रसंघ चुनाव को लेकर ये फैसला सुनाया है। इससे पहले 14 नवंबर को सुनवाई करते हुए जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने इस संबंध में फैसला सुरक्षित रख लिया था। उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार को निर्देश भी दिए हैं कि छात्रों के चुनाव के लिए नीति निर्धारित करे।
आपको बता दें कि राजस्थान में लम्बे समय से छात्रसंघ चुनाव की मांग हो रही है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी कई बार इस संबंध में अपनी प्रतिक्रियाएं दे चुके हैं।
PC:hindi.theprint
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