
इंटरनेट डेस्क। उन्नाव रेप केस में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की तीन जजों वाली बेंच ने इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है।
वहीं देश के शीर्ष कोर्ट की ओर से कुलदीप सेंगर को नोटिस भी जारी किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप केस में सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर दिया था और उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया था। सीजेआई ने इस पर सुनवाई करते हुए कहा कि हाई कोर्ट के जिस जज ने फैसला सुनाया है वह बहुत अच्छे जज हैं। हालांकि गलती किसी से भी हो सकती है।
सीजेआई ने भी कहा कि पॉक्सो के तहत अगर कॉन्स्टेबल लोक सेवक हो सकता है तो विधायक को अलग क्यों रखा गया, यह चिंता का विषय है। गौरतलब है कि सीबीआई की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को कानून के खिलाफ, गलत और समाज के लिए गंभीर खतरा बताते हुए उच्चतम न्यायालय में याचिका फाइल की। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है।
हाई कोर्ट ने दी थी सेंगर को सशर्त जमानत
आपको बता दें कि उन्नाव निवासी पीड़िता ने साल 2017 में भारतीय जनता पार्टी के नेता और तत्कालीन विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। साल 2018 में सीएम के पास पीड़िता ने आत्महाद का प्रयास किया तो यह मामला सीबीआई को दिया गया था। साल 2019 में दिल्ली की एक निचली अदालत ने भाजपा के पूर्व विधायक सेंगर को पॉक्सो ऐक्ट के एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट के प्रावधान के तहत उम्र कैद की सजा दी थी। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर की अपील लंबित रहने तक सजा सस्पेंड कर दी उन्हें राहत दी थी। हाई कोर्ट ने सेंगर को सशर्त जमानत दे दी थी।
PC:hindi.news18
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