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मंगलवार, दिसंबर 30, 2025

संभल/ उत्तर प्रदेश - सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद पर चलेगा बुलडोजर, प्रशासन ने हाजी शमीम पर लगाया 8.78 लाख का जुर्माना

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उत्तर प्रदेश के जिला संभल में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने अब एक और बड़ी कार्रवाई की तैयारी पूरी कर ली है। असमोली सर्किल के ऐंचौड़ा कम्बोह क्षेत्र में अवैध रूप से निर्मित 'मदीना मस्जिद' को ध्वस्त करने का आदेश जारी कर दिया गया है। आगामी 3 जनवरी को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इस अवैध ढांचे को हटाया जाएगा।


तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार, सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर मस्जिद का निर्माण करने के मामले में हाजी शमीम को मुख्य आरोपी पाया गया है। तहसीलदार कोर्ट ने तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई करते हुए हाजी शमीम पर 8.78 लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। यह मामला 'ग्राम सभा बनाम हाजी शमीम मुतव्वली' के शीर्षक से कोर्ट में विचाराधीन था। जांच रिपोर्ट के अनुसार, सलेमपुर सलार उर्फ हाजीपुर गांव में गाटा संख्या 641 की 'नवीन पर्ती' श्रेणी की सरकारी जमीन (करीब 439 वर्ग मीटर) पर अवैध रूप से मस्जिद का पक्का निर्माण किया गया था। इस अवैध कब्जे की पहली रिपोर्ट 14 जून 2018 को लेखपाल द्वारा दी गई थी। लंबी कानूनी प्रक्रिया और सुनवाई के बाद अब बेदखली के आदेश जारी किए गए हैं।


मस्जिद के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को सुचारू रूप से अंजाम देने के लिए प्रशासन ने चाक-चौबंद इंतजाम किए है।  इसके लिए एक विशेष टीम बनायी गयी है। इस टीम मे नायब तहसीलदार बबलू कुमार, अरविंद कुमार सिंह और दीपक कुमार जुरैल के नेतृत्व में लेखपालों की टीम गठित की गई है। इसके साथ ही दो नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों (EO) को जेसीबी मशीनों और ट्रैक्टर-ट्रॉली के साथ मौके पर तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं। कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए क्षेत्र में पर्याप्त पुलिस बल और पीएसी की तैनाती की जाएगी।


संभल के एसडीएम रामानुज ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शासन के सख्त निर्देशों के तहत जिले में सभी सरकारी भूमियों को कब्जा मुक्त करने का अभियान जारी है। उन्होंने चेतावनी दी कि अवैध कब्जा करने वालों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध इसी प्रकार की कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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