
जयपुर। पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार में मंत्री रहे महेश जोशी को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उच्चतम न्यायालय ने पूर्व महेश जोशी को जल जीवन मिशन मामले में सशर्त जमानत दी है। जयपुर सेन्ट्रल जेल में बंद महेश जोशी करीब 7 महीने बाद अब जेल से बाहर आ सकेंगे।
राजस्थान उच्च न्यायालय की ओर से इससे पहले 26 अगस्त को महेश जोशी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद जोशी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। जिस पर सुनवाई पूरी करते हुए देश के शीर्ष कोर्ट ने 21 नवम्बर को आदेश रिर्जव कर लिया था।
जस्टिस दीपांकर दत्ता व जस्टिस एजी मसीह की बैंच ने आज इस पर अपना आदेश सुनाते हुए महेश जोशी को जमानत दे दी है। आपको बता दें कि ईडी ने राजस्थान के पूर्व मंत्री जोशी को 900 करोड़ के जेजेएम घोटाले में 24 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। अप्रैल के अंत में पत्नी की मृत्यु के चलते महेश जोशी को दिन की अग्रिम जमानत दी थी। जमानत खत्म होने के बाद से जोशी को फिर से जेल जाना पड़ा था। इसके बाद से ही वह जेल में बंद थे।
PC:rajasthan.ndtv
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