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शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव मोहल्लड़पुर निवासी हुकुम सिंह ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि वर्ष 2022 में उनकी मुलाकात दिल्ली निवासी अनुपम शर्मा से हुई थी। आरोप है कि अनुपम शर्मा ने बिजनौर के मौजा तैमूरपुर स्थित अनुपम विहार में 569.75 वर्ग मीटर का एक प्लॉट अपना बताकर उसे बेचने का प्रस्ताव रखा।
शिकायत के अनुसार दोनों पक्षों के बीच इस जमीन का सौदा 51.28 लाख रुपये में तय हुआ था। पीड़ित ने आरोपी के कहने पर पांच लाख रुपये बैंक खाते के माध्यम से बयाने के रूप में भेजे, जबकि दो लाख रुपये इकरारनामे के समय गवाहों की मौजूदगी में नकद दिए। इसके अलावा इकरारनामा तैयार कराने और अन्य औपचारिकताओं पर लगभग 1.50 लाख रुपये का खर्च भी किया गया। आरोप है कि अग्रिम राशि लेने के बाद आरोपी लगातार बैनामा करने से टालमटोल करता रहा। बाद में उसने न तो प्लॉट की रजिस्ट्री कराई और न ही ली गई अग्रिम राशि तथा इकरारनामे पर खर्च हुए रुपये वापस किए। शिकायत के मुताबिक आरोपी ने कुल 8.50 लाख रुपये की धोखाधड़ी की है और अब रकम लौटाने से भी इनकार कर रहा है।
क्षेत्राधिकारी अभय कुमार पांडेय ने बताया कि प्राप्त तहरीर के आधार पर दिल्ली निवासी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है और जांच में सामने आये तथ्यो के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
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