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शुक्रवार, दिसंबर 05, 2025

रामपुर/उत्तर प्रदेश - दो पैन कार्ड मामले में सजा काट रहे आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला आजम की बढ़ी मुश्किले, पासपोर्ट मामले में भी हुई 7 वर्ष की सजा

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समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दो पैन कार्ड मामले में सात साल की सजा काट रहे अब्दुल्ला आजम को अब दो पासपोर्ट से जुड़े धोखाधड़ी मामले में भी रामपुर की कोर्ट ने सात साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।


पाठको को बताना उचित होगा कि अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो पासपोर्ट रखने का ये  मुकदमा वर्ष 2019 में शहर विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में दर्ज कराया था। विधायक सक्सेना का आरोप था कि अब्दुल्ला आजम के पास दो पासपोर्ट हैं, और उन्होंने इनमें से एक पासपोर्ट का इस्तेमाल विदेश यात्रा में भी किया है। यह मामला एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में विचाराधीन था। अब्दुल्ला आजम ने इस मुकदमे को निरस्त कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उन्हें वहां से कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही इस मामले की सुनवाई दोबारा शुरू हुई।


कोर्ट में पेश किए गए दस्तावेजों के अनुसार, अब्दुल्ला आजम के खिलाफ यह आरोप था कि उन्होंने असत्य और कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनवाया। उनके शैक्षिक प्रमाण पत्रों (हाईस्कूल, बीटेक, एमटेक) में उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 अंकित है, जबकि पासपोर्ट संख्या Z4307442 (जारी 10 जनवरी 2018) में उनकी जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 अंकित है। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम जानबूझकर इन विरोधाभासी दस्तावेजों का उपयोग आर्थिक लाभ तथा विभिन्न संस्थानों में पहचान पत्र और आवेदन के रूप में कर रहे थे। यह कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 और पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12(1) (ए) (के) के तहत दंडनीय अपराध माना गया।


आज शुक्रवार को रामपुर कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया। सजा की सुनवाई के दौरान पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए सात साल की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माने का आदेश दिया।


अब्दुल्ला आजम और उनके पिता आजम खां की मुश्किलें दो पैन कार्ड मामले में भी कम नहीं हो रही हैं। निचली एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने हाल ही में आजम खां और अब्दुल्ला आजम दोनों को इस मामले में सात-सात साल की सजा और 50-50 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई थी। अब अभियोजन पक्ष ने इस सजा को बढ़ाने की मांग करते हुए सेशन कोर्ट में अपील दायर की है। दूसरी ओर आजम खां के अधिवक्ताओं ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर की है और जमानत के लिए भी प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। सेशन कोर्ट अब इन दोनों बिंदुओं पर 23 दिसंबर को अपना फैसला सुना सकती है।

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