जयपुर। उच्च्तम न्यायालय ने राजस्थान में सब-इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेनी एसआई (चयनित अभ्यर्थियों) की अपील को खारिज कर दिया है। इससे इन अभ्यर्थियों को झटका लगा है। कोर्ट के इस फैसले से एसआई भर्ती-2021 रद्द ही रहेगी।
खबरों के अनुसार, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। बेंच ने स्पेशल लीव पिटीशन को खारिज करते हुए बोल दिया कि हमारे सामने राजस्थान से हर महीने भर्ती में गड़बड़ी को लेकर करीब 20 मामले आ रहे हैं। न्यायालय ने माना कि एसआई भर्ती में संस्थागत लीक हुआ है।
राजस्थान लोक सेवा आयोग के एक सदस्य को पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है, जो प्रणालीगत स्तर पर गंभीर खामियों का संकेत है। न्यायालय ने नीट परीक्षा का उदाहरण देते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। बेंच ने कहा कि नीट परीक्षा में 44 एमबीबीएस अभ्यर्थी पकड़े गए थे, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने पूरी भर्ती रद्द कर दी थी। आपको बता दें कि राजस्थान में कई दिग्गज नेता इस भर्ती को रद्द करने की वकालत कर चुके हैं।
PC:rajasthan.ndtv
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