रिपोर्ट - बिजनौर /उत्तर प्रदेश (विभोर कौशिक)
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप जैन ने दलित महिला के साथ घर में घुसकर मारपीट करने वाले दंपत्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। मुकदमा दर्ज करने के आदेश प्रभारी निरीक्षक मंडावर को दिए गए हैं।
मंडावर थाना क्षेत्र के गांव चंद्रभान पुर निवासी लीलावती पुत्री काशीराम ने न्यायालय में दिए अपने प्रार्थना पत्र में कहा था कि उसके पिता काशीराम गांव में स्थित कालका देवी माता मंदिर के महंत थे। आरोपित दंपत्ति जगदीश पचोरी में उसकी पत्नी मिथिलेश मंदिर की जमीन को अपना बताते थे। दंपत्ति मंदिर में आने जाने वालों के साथ भी अभद्र व्यवहार करते थे। लीलावती ने अपने प्रार्थना पत्र में कहा कि मेहनत कांशीराम के बीमार होने पर किसी ने भी उसके इलाज के लिए कोई पैसा नहीं दिया। महंत कांशीराम की 13 सितंबर 2017 को मृत्यु हो गई थी परंतु कांशीराम ने मृत्यु से पूर्व गलत देवी ट्रस्ट की स्थापना कर दी थी। महंत कांशीराम की मृत्यु के बाद से ही लीलावती अपने पति के साथ उक्त मंदिर में रह रही है।आरोपी दंपत्ति उसे वहां से भगा कर मंदिर की जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। प्रार्थना पत्र में यह भी कहा गया कि जगदीश पचोरी लीलावती पर गंदी नजर रखता है।
गत 7 फरवरी को जब लीलावती का पति किसी कार्य से बाहर गया था। उसी समय जगदीश पचोरी एवं उसकी पत्नी मंदिर में पहुंचे तथा लीलावती के साथ मारपीट की जगदीश पचौरी ने लीलावती के साथ अश्लील हरकतें की पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। लीलावती में इस घटना की सूचना पुलिस को दी थी परंतु पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज नहीं किया गया लीलावती ने न्यायालय ने दंपत्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप जैन ने लीलावती के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी तथा प्रभारी निरीक्षक मंडावर को जगदीश पचौरी एवं उसकी पत्नी मिथिलेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया।
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप जैन ने दलित महिला के साथ घर में घुसकर मारपीट करने वाले दंपत्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। मुकदमा दर्ज करने के आदेश प्रभारी निरीक्षक मंडावर को दिए गए हैं।
मंडावर थाना क्षेत्र के गांव चंद्रभान पुर निवासी लीलावती पुत्री काशीराम ने न्यायालय में दिए अपने प्रार्थना पत्र में कहा था कि उसके पिता काशीराम गांव में स्थित कालका देवी माता मंदिर के महंत थे। आरोपित दंपत्ति जगदीश पचोरी में उसकी पत्नी मिथिलेश मंदिर की जमीन को अपना बताते थे। दंपत्ति मंदिर में आने जाने वालों के साथ भी अभद्र व्यवहार करते थे। लीलावती ने अपने प्रार्थना पत्र में कहा कि मेहनत कांशीराम के बीमार होने पर किसी ने भी उसके इलाज के लिए कोई पैसा नहीं दिया। महंत कांशीराम की 13 सितंबर 2017 को मृत्यु हो गई थी परंतु कांशीराम ने मृत्यु से पूर्व गलत देवी ट्रस्ट की स्थापना कर दी थी। महंत कांशीराम की मृत्यु के बाद से ही लीलावती अपने पति के साथ उक्त मंदिर में रह रही है।आरोपी दंपत्ति उसे वहां से भगा कर मंदिर की जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। प्रार्थना पत्र में यह भी कहा गया कि जगदीश पचोरी लीलावती पर गंदी नजर रखता है।
गत 7 फरवरी को जब लीलावती का पति किसी कार्य से बाहर गया था। उसी समय जगदीश पचोरी एवं उसकी पत्नी मंदिर में पहुंचे तथा लीलावती के साथ मारपीट की जगदीश पचौरी ने लीलावती के साथ अश्लील हरकतें की पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। लीलावती में इस घटना की सूचना पुलिस को दी थी परंतु पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज नहीं किया गया लीलावती ने न्यायालय ने दंपत्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप जैन ने लीलावती के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी तथा प्रभारी निरीक्षक मंडावर को जगदीश पचौरी एवं उसकी पत्नी मिथिलेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया।